दुर्ग (छत्तीसगढ़)। हाई पावर कमेटी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन बंदियों की अवधि में 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के हाई पावर कमेटी के द्वारा पारित दिशा-निर्देश पर से विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। ऐसे विचाराधीन बंदी जो दिशा-निर्देश के अनुरूप अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए है, उन्हें प्राधिकरण के द्वारा यह सेवा निःशुल्क प्रदान की गई है।
हाई पावर कमेटी उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में विरूद्ध 155 विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे तद्पश्चात् संबंधित न्यायालय द्वारा विचारोपरांत विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत का लाभ 30 अप्रैल की तिथि तक प्रदान की गई थी।