लॉकडाउन, माल वाहनों की आवाजाही को शर्तों के साथ अनुमति, जारी किए गए दिशा-निर्देश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अुनरूप आवश्यक तथा गैर आवश्यक माल परिवहन और माल वाहनों की आवाजाही के संबंध में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कर रहे माल वाहनों को राज्य के भीतर तथा अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति है। माल वाहक के चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है, परंतु वाहन संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। माल उठाए जाने के समय अथवा माल की डिलीवरी पूर्ण करने के पश्चात वापसी के समय माल वाहनों को लदान सहित संचालन करना पड़ता है। अतएव लदान रहित माल वाहनों को रोकने का कोई कारण नहीं है, बशर्तें उनके पास वैध दस्तावेज जैसे ड्रयविंग लायसेंस और परमिट आदि हों।
स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रक चालक तथा क्लीनर को उनके निवास स्थान से उनके ट्रकों के स्थान तक आवाजाही के लिए सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान की जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अुनसार राज्य शासन तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वॉरंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है।

You cannot copy content of this page