दुर्ग: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 49 लाख की धोखाधड़ी, महाराष्ट्र से दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई/दुर्ग: दुर्ग जिले के भिलाई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रकाश कश्यप से 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस घटना के दो मुख्य आरोपियों को महाराष्ट्र के बीड़ और पुणे से गिरफ्तार किया गया है।

16 नवंबर को इंद्रप्रकाश कश्यप ने भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए ट्राई, सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर गिरफ्तारी वारंट और नोटिस भेजने की धमकी दी गई। आरोपियों ने “डिजिटल अरेस्ट” का भय दिखाकर उनसे 49 लाख रुपए की ठगी कर ली।

पुलिस की कार्रवाई:

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक के खातों, एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया। मुख्य आरोपी बापू श्रीधर भराड़ को राहेगांव, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में सोमनाथ धोबले और शेख नवीद नामक अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिली।
पुलिस टीम ने तकनीकी मदद से इन दोनों की लोकेशन ट्रेस की और बीड़ और पुणे से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो घटना में उपयोग किए गए थे।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी:

इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस जांच जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।