छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक ट्रैक्टर मालिक के साथ एक विवाद में रात 12:05 बजे गाली गलौज और मारपीट की गई सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में रेंगाखार थाना के प्रार्थी ने ट्रैक्टर के कागजात को लेकर प्रार्थी इतवारी और गोलू ठाकरे के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद में गोलू ठाकरे ने प्रार्थी को मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत रेंगाखार थाना में की जिसके बाद पुलिस ने नए कानून के तहत धारा 296 और 351 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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इसे पहली एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया है जो ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ के तहत हो रही है। यह नए कानून देशभर में एक जुलाई से लागू हो गए हैं, जो ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों के तहत पुलिसकर्मी और आम लोगों के अधिकार और कर्तव्यों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली के अनुरूप हैं।
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