प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। वाराणसी की गायिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में शनिवार को उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया गया।
ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा हो गई है। जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। वहीं पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था।
फैसले के बाद भदोही न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी गस्त करते रहे। वही कोर्ट परिसर में ही परिजन और समर्थक भी डटे रहे। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा।
वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था और पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए गायिका का घर बुलाकर रेप किया था।
पूर्व विधायक पर लोकसभा चुनाव 2014 में कार्यक्रम के दौरान परिचय के बाद धमकाकर कई बार दुराचार का आरोप था। गायिका ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था। इसके बाद विजय मिश्रा ने अपने आवास पर ही गायिका के साथ रेप किया था।