बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। बेमेतरा एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोर बाबू को 3 साल की सजा सुनाई है। बाबू पर आपदा प्रबंधन के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि का चेक देने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गया था।
मामला साजा अनु विभागीय अधिकारी कार्यालय का है। जहां 19 मई 2021 को सेमरिया गांव के तालाब में डूबने से दौराम रजक की मौत हो गई थी। शासन की ओर से आर्थिक मदद के रूप में चार लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। लेकिन चेक को देने के लिए एसडीएम कार्यालय में पदस्थ लिपिक हनी सिंह कश्यप ने 50 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी।

मृतक के बेटे राजकुमार रजक ने राशि ज्यादा होने की बात कही इसके बाद 20 हजार में चेक देने की बात को लेकर दोनों में समझौता हुआ। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। 28 फरवरी को 10 हजार की रिश्वत लेते हनी कश्यप को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
आरोपी की गिरफ्तार के बाद विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत सजा के साथ 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
