दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 2 वर्ष पूर्व हुई लूट की वारदात के मामले पर आज अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा एक हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
वारदात 20 जुलाई 2021 की रात चरौदा के आदर्श नगर मार्ग पर घटित हुई थी। हिना स्वीट्स एंड स्नैक्स दुकान का सेल्समैन बासुदेव डे रात लगभग सवा दस बजे दुकान को बंद कर बिक्री की रकम दुकान मालिक को देने उसके घर जा रहा था। रास्ते में आरोपी टी. भास्कर राव रेड्डी ने उसे चाकू दिखा कर धमक कर लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने बासुदेव डे के साथ मारपीट कर उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया बैग में 25 हजार रुपये की नगदी रकम थी। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की थी।
दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी टी. भास्कर राव रेड्डी को लूट के मामले गिरफ्तार कर उसके कब्जें से लूटी गई रकम और बैग बरामद किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ लूट का अपराध दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण सत्र न्यायालय में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त टी. भास्कर राव रेड्डी (48 वर्ष) को इस वारदात में लिप्त होने का दोषी ठहराया गया। अदालत ने अभियुक्त को दफा 394 सहपठित धारा 398 के 10 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।