यश ड्रीम रियल स्टेट की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क, हाइकोर्ट की रोक हटने के बाद स्पेशल कोर्ट ने दिया अंतिम आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों की गाढ़ी कमाई हडपने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग कोर्ट द्वारा आज कुख्यात चिटफंड कंपनी यश ड्रीम के खिलाफ आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार इस कंपनी की निवेशकों की जमा पूंजी से खरीदी गई संपत्ति की कुर्की कर पीड़ित निवेशकों की निवेश की गई रकम को प्रशासन के माध्यम से वापस किया जाएगा। बिलासपुर हाइकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण यह प्रक्रिया पिछले लगभग 7 वर्षो से लंबित थी। प्रकरण पर लोक (विशेष) अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने शासन की ओर से पैरवी की थी।

बता दें कि भिलाई में संचालित यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को अधिक ब्याज देने के सुनहरे सपने दिखा कर करोड़ों रूपए की संपत्ति अपनी कंपनी में निवेश कराई थी। जिसके निवेशकों की रकम को हडप लिया था और निवेशकों की जमा गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपये की चल अचल संपत्ति अर्जित की थी। निवेशको ने रकम नहीं मिलने पर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने चिटफंड अधिनियम के तहत यश ड्रीम के डायरेक्टर अमित श्रीवास्तव सहित अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेज दिया था। कंपनी पर लगभग 2695 निवेशकों की 21 करोड़ 86 लाख 34 हजार 16 रुपए की रकम हडपने का आरोप था।

प्रकरण पर विचारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचार करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 23 अप्रैल 2016 को यश ड्रीम कंपनी की संपत्ति को जब्त कर कुर्क किए जाने का अंतरिम (अंतःकालीन) आदेश जारी किया था और इस अंतरिम आदेश पर कुर्की का अंतिम आदेश जारी करने बाबत विशेष न्यायालय में प्रकरण को स्थानांतरित किया गया था। इसी दरम्यान कंपनी के संचालक अमित श्रीवास्तव सहित अन्य ने इस अंतरिम आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट की शरण ली थी। जिस पर हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। अमित श्रीवास्तव वगैरह ने हाइकोर्ट में कंपनी की संपत्ति लगभग 100 करोड़ होने का दावा किया था। हालांकि हाईकोर्ट के समक्ष इस दावे की पुष्टि करने में कंपनी के संचालक सफल नहीं हुए थे।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 मई 2023 को प्रकरण की सुनवाई पर लगी रोक को हटाते हुए जिला विशेष न्यायालय को आदेशित किया था कि मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद इस पर अंतिम आदेश जारी किया जाए। हाईकोर्ट द्वारा स्थगन शिथिल किए जाने के बाद प्रकरण विचारण विशेष न्यायाधीश (जिला सत्र न्यायाधीश) नीता यादव की अदालत में किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतरिम आदेश पर मुहर लगाते हुए यश ड्रीम की संपत्ति को कुर्क किए जाने पर अंतिम आदेश पारित कर दिया है।