सहेली के चाचा ने बच्ची से की हैवानियत, अदालत ने जिंदगी भर के कारावास से किया दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पाटन थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची के साथ अनाचार किए जाने के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी बच्ची की सहेली का चाचा है। बच्ची के साथ हैवानियत किए जाने के मामले मामले में अदालत ने आरोपी युवक को पूरी जिंदगी भर के कारावास तथा कुल 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

प्रकरण के अनुसार पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव की 10 वर्षीय बच्ची 25 मई 2021 को घर से गायब थी। यह जानकारी बच्ची की मां को शाम को काम से घर वापस आने पर हुई। खोजने पर बच्ची की सहेली ने मां को बताया कि उसका चाचा परमेश बच्ची को अपने साथ मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया है। काफी खोजबीन के बाद घर लौटने पर मां ने अपनी बेटी को घर के चबूतरे पर बैठें देखा। वहीं परमेश उर्फ परमेश्वर ढीमर सामने मोटर साइकिल पर बैठा हुआ।

बेटी को घर के अंदर ले जाकर पूछताछ करने पर उसने परमेश द्वारा की गई हैवानियत की जानकारी अपनी मां को दी। बच्ची ने बताया कि की परमेश उसे मां के पास छोड़ने का झांसा देकर खेत में ले गया था, जहां उसके साथ डरा धमका कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात कोर्ट ने अभियुक्त परमेश उर्फ परमेश्वर ढीमर (25 वर्ष) को नाबालिग को डरा धमका कर अनाचार करने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पूरे प्राकृत जीवन काल के आजीवन कारावास तथा दफा 363 के तहत 5 वर्ष, दफा 506 के तहत एक वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।