नए साल के जश्न में चाकू चलाकर युवक की ली जान, अदालत ने किया आजीवन कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नए साल के जश्न के दौरान चाकूबाजी कर एक युवक की जान लेने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। लगभग सवा साल पुराने इस मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसके अलावा एक हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित बस्ती में एक जनवरी 2022 को घटित हुई थी। बस्ती में नए साल के आगमन का जश्न मनाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डीजे बज रहा था। घटना में आहत प्रिंस डोंगरे उर्फ डीजू अपने दोस्त समीरंजन सोनानी, ललित प्रसाद, दिलीप निषाद के साथ वहां खड़ा था। रात लगभग 9 बजे बस्ती निवासी झाजकेतन बाग उर्फ टोलू (20 वर्ष) वहां पहुंचा और अपने पास रखा चाकू प्रिंस के सीने घोंप दिया और मौके से भाग गया। लोगों ने घायल प्रिंस को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक प्रिंस की मां पूर्णिमा डोंगरे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून लगे कपडों को जब्त कर विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण सत्र न्यायालय में किया गया। विचारण पश्चात सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त झाजकेतन बाग उर्फ टोलू (20 वर्ष) को हत्या का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त प्रकरण पर फैसला आने तक जेल में ही निरूद्ध है।