दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मुंहबोले चाचा द्वारा पड़ोस में रहने वाली मासूम के साथ की गई हैवानियत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अभियुक्त ने लगभग 5 साल की मासूम के निजी अंग में उंगली डालकर अश्लील हरकत की थी। इस हरकत के आरोप में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी युवक को पूरे प्राकृत जीवन के कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला दुर्ग थाना क्षेत्र का है। आरोपी पप्पू उर्फ ललित निषाद (25 वर्ष) पीड़ित मासूम की सहेली का चाचा है। इसलिए पीड़ित बालिका भी उसे चाचा नाम से संबोधित करती थी। घटना दिन 25 अगस्त 2021 की दोपहर बालिका अपनी सहेली के घर खेलने गई थी। इसी दौरान पप्पू बालिका को खिलाने के बहाने छत पर ले गया और उसके निजी अंग में उंगली डाल कर अश्लील हरकत की। इस हरकत का मतलब मासूम समझ नहीं पाई और घर वापस आ गई।
घर वापस आने के बाद मासूम ट्यूशन पढ़ने चली गई। वापसी के बाद जब वह बाथरूम करने गई तो दर्द होने पर वह रोने लगी। मां के पूछने पर मासूम ने पप्पू चाचा द्वारा की गई हरकत की जानकारी दी। दूसरे दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त पप्पू उर्फ ललित निषाद को मासूम के साथ शारीरिक अश्लील हरकत करने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पूरे प्राकृत जीवनकाल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है।