दुर्ग (छत्तीसगढ़)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शा.उ.मू. दुकानों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत नगर पालिक निगम, दुर्ग में वर्तमान में संचालित दुकानों में 500 से अधिक राशनकार्ड संलग्न होने पर छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अनुसार निम्नलिखित वार्डों में नवीन शा.उ.मू. दुकान स्वीकृत की गई है।
मठपारा दक्षिण, मठपारा उत्तर, शंकर नगर पश्चिम, शंकर नगर पूर्व, मोहन नगर पूर्व, पोलसायपारा, तमेर पारा, चंडी मंदिर, केलाबाड़ी, सिविल लाइन उत्तर एवं सिविल लाइन दक्षिण की नवीन शा.उ.मू. दुकानों में संचालनकर्ता नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। उपरोक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक स्थानीय वार्ड में कार्यरत संस्थाएं, क्रमशः स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह एवं अन्य सहकारी समितियां 10 फरवरी को कार्यालयीन समय तक स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति एवं साधारण डाक के माध्यम से कलेक्टर (खाद्य शाखा), दुर्ग कार्यालय में उपस्थित होकर विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते है।
उ.मू. की दुकान आबंटन हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता संस्था उनके कार्यक्षेत्र के बाहर अन्य वार्ड व निकाय के लिए आवेदन न करें। उ.मू. की दुकानों आबंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जायेगा, जो 10 फरवरी 2023 को कम से कम 02 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हो तथा जिसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में नियमित व निरंतर कार्य करने का अनुभव हो। विज्ञप्ति तिथि के पूर्व विभिन्न स्त्रोतो से कार्यालय को प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञप्ति में प्रदर्शित अंतिम नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन, अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।