दहेज प्रताड़ना : पति को एक साल के कारावास से निचली अदालत ने किया दंडित, सास-ससुर, देवर दोषमुक्त

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में यहां की निचली अदालत ने पति को एक वर्ष के कारावास से दंडित किया है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपी सास-ससुर, नन्द, देवर को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ताजुद्दीन आसिफ की कोर्ट में गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मुक्ती प्रकाश एक्का ने पैरवी की थी।

प्रकरण के अनुसार दुर्ग के जयंती नगर निवासी अजय सोनी का विवाह 17 अप्रैल 2009 को डोंगरगांव कविता सोनी के साथ हुआ था। विवाह के 4-5 माह पश्चात अजय ने कविता पर सूमो खरीदने के लिए 2 लाख रूपए मायके से लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मांग की पूर्ति नहीं होने पर अजय द्वारा कविता को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद कविता को घर से निकाल दिया। इस प्रताड़ना में अजय के माता-पिता, छोटे भाई बहन द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने का आरोप विवाहिता ने लगाया था। इसके अलावा ससुराल पक्ष द्वारा उसे जिंदा जलाने का प्रयास किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। प्रताड़ना के इस मामले की शिकायत 3 नवंबर 2010 को डोंगरगांव पुलिस से की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना व दहेज एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित थाना क्षेत्र को सौंप दिया था। मोहन नगर पुलिस व महिला थाना द्वारा विवेचना पश्चात प्रकरण विचारण के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया था। प्रकरण पर विचारण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रताड़ना के पति के अलावा अन्य आरोपी विवाहिता द्वारा बताई गई तारीखों में अपने छोटे बेटे के साथ कर्नाटक में थे। वहीं विवाहिता जिंदा जलाने का प्रयास करने के आरोप को भी कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाई।
सुनवाई पश्चात जेएमएफसी ताजुद्दीन आसिफ ने आरोपी पति को पत्नी को प्रताड़ित करने का दोषी पाया और एक वर्ष के कारावास से दंडित करने का निर्णय दिया। प्रकरण अन्य आरोपियों को भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।