पत्नि की कैंची मार कर ली जान, उम्रकैद

पारिवारिक विवाद पर अपनी पत्नि पर कैंची से वार कर जान लेने वाले आरोपी पति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायधीश रामजीवन देवांगन की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने पैरवी की थी।

दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। घटना धमधा की है। 4 जनवरी 2019 की दोपहर सतनामी पारा निवासी करण कोसरे का अपनी पत्नि नेहा से विवाद हो गया था। विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और करण ने गुस्सें में आकर नेहा पर हथौडे व कैंची से हमला कर दिया। गंभीर रुप से घायल नेहा ने दम तोड़ दिया था। मामले में न्यायाधीश रामजीवन देवांगन की अदालत में विचारण किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीस ने आरोपी को दोषी मानते हुए दफा 302 के तहत उम्रकैद तथा एक हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किए जाने की फैसला सुनाया।