घर में नाबालिग को अकेली पाकर उसके साथ अश्लीलता करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा 24 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। मंगलवार को यह फैसला न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक महेन्द्र राजपूत ने पैरवी की थी।
दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। नाबालिग से अश्लील हरकत किए जाने की घटना 31 अगस्त 2016 को जामुल थाना अंतर्गत घटित हुई थी। पीडि़त नाबालिग शाम को घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी सूरज यादव (30 वर्ष) घर में जबरिया घुस गया और उससे अश्लील हरकत करने लगा। इसी दरम्यान नाबालिग का पिता घर पहुंच गया। जिसे देख आरोपी मौके से भाग गया। नाबालिग ने पूछताछ में पिता को बताया कि लगभग एक माह पूर्व सूरज ने घर में सूनेपन का फायदा उठाकर उसके साथ अनाचार भी किया था। जिसके बाद मामला पुलिस थाना पहुंचा। मामले में आरोपी सूरज यादव को न्यायाधीश मधु तिवारी ने दोषी पाते हुए दफा 376 (2)(आई) के तहत 10 वर्ष, 376 के तहत 7 वर्ष तथा 450 के तहत 7 वर्ष के कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया है।