मतदाता सूची के लिए 15 तक ली जाएगी दावा-आपत्ति : नाम जोड़ने, काटने के साथ होगा त्रुटि सुधार

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पुनरीक्षण के तहत नाम जोडऩे, काटने और त्रुटि सुधार का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर तक मतदान केंद्रों में आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि निर्वाचक नामावली की सूची में अपना नाम जोडऩे, काटने, संशोधन या स्थानांतरण जैसे संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 15 दिसंबर 2020 तक करा सकेंगे। उन्होनें बताया कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवा भी मतदाता सूची में आवेदन देकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सुविधा केन्द्र और आयोग के वेबसाइड में ऑनलाईन आवेदन देकर संशोधन का कार्य कराया जा सकेगा। आयुक्त ने बताया कि एक मतदाता का नाम एक से अधिक मतदान केन्द्र में होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दण्डनीय है। अतएव जिनका नाम एक से अधिक मतदान केन्द्रों में दर्ज हो तो वे नाम विलोपित करने के लिए प्रापत्र-7 भरकर जमा कर सकते हैं।