रायपुर (छत्तीसगढ़)। जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के मामले को लेकर शीर्ष अदालत में अमित जोगी द्वारा दाखिल याचिका को वापस ले लिया गया है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई से ऐन पहले अमित जोगी के वकील ने याचिका वापस लेने कि आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
राज्य शासन की तरफ से वकील राजीव धवन ने पैरवी की। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अमित की पत्नी ऋचा जोगी की तरफ से याचिका दायर की गई है। ऋचा जोगी ने राज्य शासन के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा अमित ने भी एक याचिका दायर की है। बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के पिता स्व. अजीत जोगी के कंवर आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने पहले ही निरस्त कर दिया है। जिसके आधार पर राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अमित जोगी के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। अमित जोगी ने शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नियम 2013 में सितंबर-अक्टूबर 2020 में हुए अनुसंशोधन को कानून विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी।