तय समय के बाद खुला मिला मेडिकल, लगाया गया 10 हजार का जुर्माना, मार्निंग वॉक पर निकले लोगों पर हुई कार्रवाई

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगर पालिक निगम, भिलाई के जोन-4 की टीम ने लाॅक डाउन का उल्लंघन करने पर पावर हाउस के मेडिकल संचालक के खिलाफ दांडिक कार्रवाई की। लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक विनोद जगवानी के खिलाफ 10 हजार दांडिक शुल्क वसूल किया गया। जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा ने मेडिकल संचालक को 29 जुलाई तक शाम 5 बजे तक मेडिकल को बंद करने की समझाइश दी। कलेक्टर डाॅ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने लाॅकडाउन में निर्धारित समय तक मेडिकल सहित अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल खोलने की अनुमति है। इसके बावजूद नंदिनी रोड स्थित लक्ष्मी मेडिकल रात 8 बजे तक खुला था। जोन-4 के आयुक्त को इसकी सूचना मिली तो वह अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल को बंद करवाया। मेडिकल संचालक जगवानी को निर्धारित समय में मेडिकल को बंद करने की समझाइश दी। निगम भिलाई की जोन क्रमांक 4 की टीम द्वारा एक और कार्यवाही की गई है जिसके तहत वार्ड क्रमांक 32 गुप्ता गृह उद्योग में सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 10000 रुपए अर्थदंड की वसूली की गई है!
मार्निंग वाॅक, 16 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई
नगर पालिक निगम की टीम लाॅकडाउन के दूसरे दिन भी मुस्तैद रही। अधिकारी/कर्मचारी नियम का पालन कराने के लिए सुबह 6 बजे से ही वार्डों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। मार्निंग वाॅक पर निकले कई लोगों को समझाइश देकर वापस घर भेजा गया। समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर कुल 16 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। जोन क्रमांक -1 की टीम ने तीन लोगों से 400 दांडिक शुल्क वसूल किया। जोन क्रमांक -5 की टीम ने टाउनशिप क्षेत्र में 13 लोगों से 2100 रूपए अर्थदंड वसूल किया।