रायपुर (छत्तीसगढ़)। क्वारेंटाइन सेंटर के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश करने एवं क्वारेंटाइन सेंटर से बिना अनुमति बाहर जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद क्वारेंटाईन में प्रवेश करने के मामले में एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।
यह मामला बागबाहरा नगरपालिका परिषद् वार्ड क्रमांक 15 का है, जहां आरोपी बाहर से आए हुए क्वारेंटाईन सेंटर में रह रहे श्रमिकोें से अनाधिकृत रूप से मिला करता था। इस बात की जानकारी वहां रह रहे अन्य श्रमिकों से मिली। जानकारी मिलने पर क्वारेंटाईन सेंटर के नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बागबाहरा में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी नगर पालिका परिषद् बागबाहरा की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बागबाहरा पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है
आपको बता दें कि भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188 के तहत शासकीय सेवक के द्वारा जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन पर 06 माह की जेल का प्रावधान है। धारा 269 के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारेंटाईन सेंटर से क्वारेंटाईन अवधि में बाहर जाना एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है।