लॉकडाउन – 3, जाने कौन सी सेवाएं रहेगीं बंद और चालू, केंद्र ने जारी किए निर्देश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय छ.ग. शासन, नवा रायपुर द्वारा निर्देशों के परिपालन में लाॅक डाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है। इस परिपे्रक्ष्य में दुकानों/सेवाओं का संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जानिए किन सेवाओं को रहेगी छूट…

सर्वथा प्रतिबंधित हास्पिटैलिटी सेवायें –
होटल, रेस्तरां इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। रेस्तरां से केवल होम डिलिवरी रात्रि 9ः00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) की जा सकेगी। नाई की दुकानें, स्पा, सेलून आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन जैसे -बस, टैक्सी (आटो रिक्शा एवं सायकल रिक्शा) तथा कैब सेवायें बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हाॅल, शांपिंग माॅल, जिम, खेलकूद काम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य शाला, बार एवं सभागार, असेम्बली हाॅल एवं इसी प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय सीमा में चैपाटी, बाजार या अन्य स्थल, जहाॅ चाट, पकौड़ी, फास्ट फुड तथा अन्य खाद्य के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले इत्यादि लगाये जाते है, वह प्रतिबंधित रहेगा।
सप्ताह में 6 दिवस (सोमवार से शनिवार)
फल/सब्जी की दुकानें एवं मण्डी प्रातः 7ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)
नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय से लायसेंस/रजिस्टेशन प्राप्त सभी दुकानें (प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर) प्रातः 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें (प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर) – प्रातः 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक।
सप्ताह में प्रतिदिन
दूध/डेयरी की दुकानें, मिल्क पार्लर- सुबह 7ः00 बजे से शाम 7ः00 बजे तक। बैकिंग सेवाएं, इंश्योरेन्स सेवाएं, एमबीएफसी, गैस एजेंसी- प्रातः 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक। मेडिकल सेवाएं, चश्में की दुकानें, पेट्रोल पम्प, एटीएम, मीडिया संस्थान, टेलीफोन एवं इंटरनेट सुविधाएं, फायर ब्रिगेड, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेयजल सुविधा, सफाई एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाएं, विद्युत सेवायें, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित आकस्मिक सेवाएं-कोई समय सीमा नहीं।
उपरोक्त निर्देश घोषित कन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। नगरीय क्षेत्रों में जिन मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, उन्हें नगरीय निकाय द्वारा पृथक से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
पान ठेलों पर बिकने वाले सामान जैसे- सिग्रेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान गुटका इत्यादि के केवल विक्रय की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थो का उपभोग सर्वथा प्रतिबंधित रहेगा। उपभोग किये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। समस्त सामूहिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अंत्येष्ठि एवं अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। पूर्व में प्रचलित नियम अनुसार दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनो ंमें ड्राइवर सहित विशेष परिस्थिति में अधिकतम दो व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में अर्थदण्ड एवं दांडिक कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकना, बिना मूंह ढकें विचरण करने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अनावश्यक विचरण प्रतिबंधित रहेगा एवं सर्वथा दण्डनीय होगा। उद्योगों एवं निजी कार्यालयों के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेगा। अन्य जिला/राज्य के बाहर से आवागमन हेतु अनुमति आवश्यक होगी।

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