वन विभाग द्वारा गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत लगभग 5 लाख रूपए की राशि के अवैध लकड़ी चिरान जब्त किया गया। साथ ही चिरान के अवैध परिवहन वाले ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04-1576 तथा ट्राली को राजसात किया गया है। इस मामले में जिला गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम सम्बलपुर निवासी कृष्ण कुमार पांडेय और दीनदयाल पाण्डेय के खिलाफ वन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही सहित दोनों आरोपियों को 14 दिवस के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
रायपुर (छत्तीसगढ़)। इस संबंध में 8 अप्रैल को लकड़ी चिरान के अवैध परिवहन की सूचना वन विभाग को मिली थी। अधिकारियों ने सर्च वारंट जारी कर उनके मकानों के भी तलाशी की कार्यवाही की गई। इस दौरान चिरान का अवैध परिवहन वाले नए ट्रेक्टर और ट्राली का शासन के पक्ष में राजसात की कार्यवाही की गई। जिसका मूल्य लगभग साढ़े आठ लाख रूपए आंका जा रहा है। साथ ही दोनों आरोपियों के मकान से लगभग पांच लाख रूपए की राशि के अवैध लकड़ी चिरान को भी जब्त कर लिया गया है।
गठित दल द्वारा गरियाबंद वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र परसुली के ग्राम कांटीदादर तथा मैनपुर के बीच ट्रेक्टर तथा ट्राली को 90 नग साजा और सेन्हा प्रजाति की बल्ली के अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। आज ग्राम सम्बलपुर निवासी कृष्ण कुमार पाण्डेय के मकान की उप वनमण्डलाधिकारी राजिम अतुल श्रीवास्तव द्वारा नियमानुसार सर्च वारंट जारी कर तलाशी ली गई। पाण्डेय द्वारा अपने घर के विभिन्न स्थानों में ईमारती वनोपज सागौन, साल तथा बीजा का 241 नग चिरान रखा गया था। लगभग 4 लाख रूपए की राशि के चिरान को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसी तरह ग्राम सम्बलपुर में ही दीनदयाल पाण्डेय के मकान की तलाशी लेने पर वहां भी सागौन, साल तथा बीजा का 108 नग चिरान जब्त किया गया। इसकी राशि लगभग एक लाख 10 हजार रूपए है।