मास्क, सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने रायपुर कलेक्टर ने की 6 टीम गठित

रायपुर (छत्तीसगढ़)। भारत सरकार द्वारा मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय के बाद कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने इनकी कालाबाजारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठानें के निर्देश दिये है। इसी क्रम में एसडीएम रायपुर ने 6 टीम गठित कर रायपुर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर्स में मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की स्टॉक में उपलब्धता और उनके मूल्य की जांच करायी गई। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। एसडीएम ने बताया कि मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने के संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी।

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