केन्द्रीय जेल दुर्ग में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बंदियों को मिले अधिकारों की जानकारी

दुर्ग, 14 मई 2025।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण किया गया एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और कानूनी सहायता संबंधी जानकारी दी गई।

शिविर का मुख्य उद्देश्य बंदियों को प्रभावी और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना एवं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सचिव ने बताया कि हर बंदी को यह अधिकार है कि वह अपने केस की स्थिति जाने और उचित विधिक सहायता प्राप्त करे। उन्होंने पैनल लॉयर और लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताया कि ये सभी वकील निःशुल्क रूप से बंदियों के मामलों की पैरवी करते हैं।

सचिव ने कहा कि लीगल एड वकीलों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पूरी निष्ठा और दक्षता से काम कर रहे हैं। उन्होंने बंदियों से अपील की कि वे इन वकीलों पर भरोसा रखें और विधिक सहायता के माध्यम से अपने मामलों को आगे बढ़ाएं।

कार्यक्रम में केन्द्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक श्री मनीष सम्भाकर, लीगल एड लॉयर श्री सौरभ सेन्द्रे और जेल स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे।

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