सुप्रीम कोर्ट में 4PM न्यूज नेटवर्क पर रोक हटाने की सूचना, आईटी नियमों की वैधता पर उठे सवाल

नई दिल्ली, 13 मई 2025:
सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनल 4PM न्यूज नेटवर्क को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पत्रकार संजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी।

पत्रकार संजय शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पर उनके चैनल को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चूंकि अब यह आदेश वापस ले लिया गया है, इसलिए याचिका में मांगा गया अंतरिम राहत का प्रश्न समाप्त हो गया है।

हालांकि, कपिल सिब्बल ने याचिका में आईटी ब्लॉकिंग नियम, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली प्रार्थना को आगे बढ़ाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को समान मुद्दों पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि आईटी नियमों के तहत बिना सूचना या सुनवाई के कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 का उल्लंघन है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और एक अपारदर्शी सेंसरशिप व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

याचिका में कहा गया कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘लोक व्यवस्था’ जैसे शब्दों का अस्पष्ट उपयोग कार्यपालिका की कार्रवाई को न्यायिक समीक्षा से नहीं बचा सकता।

इस बीच, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे पत्रकारिता पर सेंसरशिप लगाने का प्रयास बताया। गिल्ड ने कंटेंट हटाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की मांग की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर आलोचनात्मक आवाजों को दबाया नहीं जा सकता।

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