रायपुर। महापौर मीनल चौबे के स्पष्ट निर्देशों के बाद रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में 12 मई 2025 को बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा) के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में यह सख्त निर्णय लिया गया है।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन रायपुर नगर निगम क्षेत्र के समस्त पशुवध गृहों एवं मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाएगा। यदि किसी दुकान में मांस की बिक्री होते पाई गई, तो तत्काल जप्ती की कार्यवाही की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और मांस विक्रेताओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। मांस बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
नगर निगम की यह सख्ती न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान है, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
