नागपुर-कोलकाता फ्लाइट में बम की झूठी खबर देने वाला यात्री IB अधिकारी निकला, हाई कोर्ट में मांगी जमानत

पिछले महीने नागपुर-कोलकाता फ्लाइट में बम होने की झूठी खबर देने वाले 44 वर्षीय यात्री अनिमेष मंडल, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अधिकारी हैं, ने अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है।

14 नवंबर की सुबह करीब 8:40 बजे नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट को 193 यात्रियों के साथ रायपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अनिमेष मंडल ने फ्लाइट में बम होने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। इसके बाद फ्लाइट को खाली कराया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की बम जांच टीम ने विमान की तलाशी ली। तलाशी में बम की कोई पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया।

अनिमेष मंडल को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिविल एविएशन एक्ट, 1982 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 351(4) के तहत गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मंडल ने जानबूझकर झूठी खबर फैलाकर हड़कंप मचाया।

मंडल के वकील फैसल रिज़वी ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने दावा किया कि मंडल को विमान में विस्फोटक होने की सूचना मिली थी, जिसे उन्होंने क्रू मेंबर को सूचित किया।
हालांकि, रायपुर की सत्र अदालत ने यह मामला सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए कोई विशेष अदालत अधिसूचित नहीं है।

रायपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनिमेष मंडल के IB अधिकारी होने की जानकारी शुरुआत से ही थी। उनकी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ पुलिस और IB अधिकारियों ने मिलकर की। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने झूठी जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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