पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, जिनकी सेवा 18 साल पूरी हो चुकी है और सेवानिवृत्ति में केवल 5 साल शेष हैं। इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य कर्मचारियों की पात्र सेवा का सत्यापन करना है ताकि सेवानिवृत्ति से पहले सभी आवश्यक रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से मौजूद हों।
DoPPW द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, कार्यालय के प्रमुख और लेखा अधिकारी के परामर्श से कर्मचारी की सेवा का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, कर्मचारी को निर्धारित फॉर्मेट 4 में एक औपचारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें उसकी पात्र सेवा की पुष्टि होगी।
यह प्रक्रिया केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत अनिवार्य की गई है, जो कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले पूरा होना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को पात्र सेवा स्थिति का वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और सेवानिवृत्ति से पहले सरकारी कर्मचारियों को उनकी पात्र सेवा की जानकारी देना है। सभी मंत्रालयों और विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।
DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया उन कर्मचारियों पर भी लागू होती है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किए गए हैं, जैसा कि सीसीएस (NPS के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के नियम 21 में निर्दिष्ट है।
पूर्व संचार के बावजूद, कई मामलों में कर्मचारियों को आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। इसे देखते हुए, मंत्रालयों और विभागों को इस मामले में तत्काल कदम उठाने और नए निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।