सारंगढ़: ईकेवाईसी निर्देशों के उल्लंघन पर चार राशन दुकानों के लाइसेंस निलंबित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ईकेवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर चार राशन दुकानों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी राशनकार्ड धारकों के सदस्यों का शत-प्रतिशत ईकेवाईसी अनिवार्य किया गया है। इसी संदर्भ में हुई समीक्षा बैठक में निर्देशों का पालन न करने पर कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ के आदेश पर खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई की है।

निलंबित होने वाली दुकानों में आनंद खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति (वार्ड क्रमांक 4, दुकान आईडी 411830009), मां मंगला महिला स्व सहायता समूह (पैलपारा, दुकान आईडी 412003083), प्रगति स्व सहायता समूह (कुटेला, दुकान आईडी 412003068) और शालिनी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति (जेलपारा, दुकान आईडी 411003006) शामिल हैं।

सरकार द्वारा ईकेवाईसी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि राशनकार्ड की पारदर्शिता और सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

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