छत्तीसगढ़ के 18 तहसीलदारों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, आवेदन पर विचार के लिए सरकार को कमेटी गठन का निर्देश

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के 18 तहसीलदारों के तबादलों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने सभी तहसीलदारों को सरकार के समक्ष आवेदन पेश करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तहसीलदारों के इन आवेदनों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करे।

इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तहसीलदारों के तबादलों को लेकर पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा की है। तहसीलदारों ने अपने तबादलों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

अब सरकार को तहसीलदारों द्वारा पेश किए गए आवेदनों की समीक्षा कर समिति के माध्यम से उचित निर्णय लेना होगा। इस अंतरिम आदेश के तहत तबादले फिलहाल रोक दिए गए हैं।