भिलाई निगम क्षेत्र में बड़े भूखंडों पर बने मकानों में सीसीटीवी अनिवार्य

भिलाई निगम क्षेत्र में जल्द ही एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है, जिसके तहत एक हजार वर्गफुट या उससे अधिक के प्लॉट पर बने मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस संबंध में भिलाई नगर निगम महापौर से चर्चा की है और शीघ्र ही इस प्रस्ताव को सामान्य सभा में पेश करने की बात कही है।

विधायक सेन ने बताया कि अब तक एक हजार वर्गफुट या उससे बड़े भूखंडों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य था। उसी तरह अब निर्माणाधीन मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद ही भवन मालिकों को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र (ओसी) दिया जाएगा। सेन का मानना है कि जैसे घर बनाने के बाद लोग लाखों रुपये इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, और माडुलर किचन पर खर्च करते हैं, उसी तरह मात्र 5 से 10 हजार रुपये में सीसीटीवी सेटअप लगवाया जा सकता है। सीसीटीवी न केवल घर की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि चोरी और अन्य घटनाओं को रोकने में भी सहायक होता है।

विधायक ने नागरिकों, व्यावसायिक संस्थानों और प्रायवेट कॉलोनीवासियों से भी अपील की है कि वे अपने स्टोर या बिल्डिंग के मुख्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं। सीसीटीवी कैमरे बिल्डिंग के कोनों में, प्रवेश द्वार और निकास द्वार के सामने और चेकआउट काउंटर के पीछे लगाए जा सकते हैं। कैमरों की स्थिति उन क्षेत्रों को भी कवर करती है, जहां सामान्यतः नजर नहीं पड़ती है। सीसीटीवी सिस्टम सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाकर व्यवसाय के स्वास्थ्य और लाभप्रदता में भी मदद करता है।

शहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने में सीसीटीवी का उपयोग विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें संवेदनशील क्षेत्रों में परिधि सुरक्षा बनाए रखना, यातायात की निगरानी, खतरनाक स्थानों की निगरानी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इमारतों और सूने मकानों की सुरक्षा शामिल है। भिलाई निगम द्वारा सीसीटीवी को अनिवार्य किए जाने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने घर के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने में मददगार होंगे।

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