फूफा ने किया भतीजी की अस्मत से खिलवाड़, अदालत ने दिया दोषी करार, कुल 21 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी की अस्मत से खिलवाड़ किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का फूफा है। अदालत ने आरोपी फूफा को दोषी करार देते हुए कुल 21 वर्ष के कारावास और 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में सोमवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

रिश्ते को कलंकित करने वाला यह मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी के घर पर आरोपी मोहम्मद शाहरूख खान (25 वर्ष) का आना-जाना था। पीड़िता उसे फूफा कहकर संबोधित करती थी। घटना दिनांक 26 जनवरी 2022 को किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान शाहरुख खान उसके घर पहुंचा और घुमाने के बहाने घर के पीछे जंगल की और ले गया। जहां उसके साथ डरा-धमका कर शारीरिक संबंध बनाएं।

फूफा की इस हरकत की जानकारी किशोरी ने अपने परिजनों को घटना के लगभग एक सप्ताह बाद दी। जिसके बाद 3 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख खान (25 वर्ष) को नाबालिग को डराने धमकाने तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 506 के तहत एक वर्ष तथा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।