कार से कुचलकर हत्या का प्रयास, अदालत ने युवक को दिया 5 साल का सश्रम कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पुरानी रंजिश के चलते युवक की कार से कुचल कर हत्या किए जाने के प्रयास के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के अभियुक्त को दफा 307 के तहत दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय दिया है। यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। पीडित युवक सुजल शर्मा अपनी मां कलावती शर्मा को 9 जुलाई 2021 की रात लगभग सवा 11 बजे वैशाली नगर की ईडब्ल्यूएस कालोनी इलाज के लिए ले गया था। सुजल डाक्टर प्रसाद के घर के सामने रात लगभग 11.45 बजे खड़ा था, इसी दौरान सेक्टर 4 भिलाई निवासी प्रमोद विश्ववाल  (42 वर्ष) कार क्रमांक सीजी 07 एजे 2076 से वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते कार से सुजल को कुचलने का प्रयास किया। सुजल ने मौक से भाग कर अपनी जान बचाई। मामले की शिकायत वैशाली नगर पुलिस थाना में दर्ज कराई गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रमोद विश्ववाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया था। पुलिस ने आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर 12 जुलाई 2021 को जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त भिलाई सेक्टर 4 निवासी प्रमोद विश्ववाल को कार से कुचलकर हत्या करने के प्रयास का दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दफा 307 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।