शादी के बाद ब्याहता को फूफेरी बहन के साथ रहने का हवाला देकर प्रताडि़त किए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज में स्वीफ्ट कार व नगदी 10 लाख रु. की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने विावहिता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति, ससुर व ननंद के खिलाफ दफा 498 ए के तहत जुर्म दर्ज लिया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामले की शिकायत रिसाली निवासी विवाहिता शिल्पा ने महिला थाना में की है। शिकायत में शिल्पा ने बताया है कि उसका विवाह रायपुर निवासी विशाल राय (29 वर्ष) के साथ 2 दिसंबर 2018 को सामाजिक रिति रिवाज से हुआ था। ससुराल में उसके पति के साथ ससुर विमल राय तथा विशाल की फूफेरी बहन शैफाली निवास कर रहे थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही विशाल ने कहा कि उसने परिवार के उससे शादी की है। मैं तूम्हे पंसद नहीं करता, मैं शेफाली के बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। जिसके बाद हनीमून पर जाने के दौरान भी विशाल मोबाइल पर शैफाली से लगातार संपर्क में बना रहा। हनिमून से वापस आने के बाद विशाल के साथ ननंद शैफाली और ससुर ने उसे स्वीफ्ट कार और 10 लाख रु. की नगद रकम की मांग कर फ्रताडि़त करना प्रारंभ किया। जिसके बाद उसे 25 मार्च 2019 को घर से निकाल दिया।
काउंसलिंग में लौटाए जेवरात
इस मामले की पुलिस में शिकायत के बाद हुई काउंसंिलग में शिल्पी के ससुराल पक्ष ने शादी के समय मिले जेवरात तो वापस कर दिए, लेकिन उसे साथ रखने से इंकार कर दिया। जिस पर पुलिस ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ दफा 498 ए के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है।