मृत व्यक्ति की जमीन बेचने का किया सौदा, हड़पें ढाई लाख, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

मृत व्यक्ति के मालिकाना हक की जमीन का सौदा कर ढाई लाख रु. की बयाना राशि हड़पने के चार आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपियों ने जमीन की ऋण पुस्तिका में फर्जी तरीके से अन्य. व्यक्ति की फोटो चस्पा कर यह सौदा किया था। जिसके बाद विक्रय का इकरारनामा तैयार कर 2 लाख 50 हजार रु. की राशि बतौर अग्रिम हासिल कर ली थी। ठगी का शिकार हुए व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दफा 420, 467, 468, 471 का अपराध पंजीबद्ध किया था।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। इस मामले की शिकायत सिंधिया नगर निवासी संजय सिंह (47 वर्ष) ने की थी। शिकायत में संजय सिंह ने बताया था कि उसने अपने परिचित टिकरीपारा, छुईखदान निवासी नवीन जैन से जमीन खरीदने का इच्छा जाहिर की थी। नवीन जैन के मार्फत ग्रम मुतेरा (नवागांव) खैरागढ़ निवासी सीसलाल वर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने ग्राम इरईखुर्द में 1.214 हेक्टेयर भूमि मानसिंग आत्मज रामदयाल लोधी के नाम पर तथा पुरूषोत्तम पिता शंकर कोष्टा के नाम पर ग्राम पटेवा स्थित 1.498 हेक्टेयर जमीन के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा जमीन मालिक मान सिंह एवं पुरूषोत्तम के रिश्तेदार रामनाथ, रतन तेली के मालिकाना हक की ग्राम पटेवा स्थित 1.380 हेक्टर, तथा 2.023 हेक्टेयर के संयुक्त खाते की जमीन बेचना है की जानकारी भी। जिसके बाद सौदा पक्का होने पर इकरारनामा तैयार किया गया और 16 अप्रैल 2019 को ढाई लाख रु. की रकम अग्रिम ले ली गई थी। इकरारनामा में नवीन जैन और राकेश पहचानकर्ता बने थे। जिसके बाद नवीन व सीसलाल वर्मा द्वारा जमीन की रजिस्ट्री कराने में हीलाहवाली की जानी लगी।
संदेह होने पर संजय द्वारा पड़ताल किए जाने पर जानकारी मिली कि जमीन मालिक मानसिंह की मृत्यु 16 अप्रैल 2014 को हो गई है। मृत्यु के 10 माह बाद मानसिंह के नाम से फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया था। जिसमें सुरेश वर्मा ने मानसिंह बनकर तथा शत्रुघन लोधी ने पुरषोत्तम कोष्ठा बनकर यह राशि वसूल ली थी। शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने दफा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की थी। मामले के आरोपी शत्रुघन को पुलिस ने बुधवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं नवीन जैन, सीसलाल वर्मा, तथा सुरेश कुमार वर्मा गुरुवार को पुलिस के हत्थे चढ़े है।