सहेलियों के साथ घर वापस लौट रहीं किशोरी से बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। आरोपी ने किशोरी के साथ शारीरिक अश्लील छेडख़ानी की थी। जिसका विरोध किए जाने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी आरोपी द्वारा दी गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक महेन्द्र सिहं राजपूत ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। किशोरी 5 दिसंबर 2015 की सबेरे अपनी सहेलियों के साथ घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में चंद्रकांत गाडा मिला और किशोरी के साथ बुरी नीयत से शारीरिक अश्लील छेडख़ानी की। जिसका विरोध किए जाने पर चंद्रकांत ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घर लौट कर किशोरी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपी चंद्रकांत के खिलाफ दफा 354, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। मामले का विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी ने विचारण पश्चात आरोपी चंद्रकांत गाड़ा बुरी नीयत से किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास तथा 1000 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।