छत्तीसगढ़ टीम की खो-खो खिलाडिय़ों के साथ बदनियती, खो-खो संघ के पदाधिकारी को मिली कैद

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चयनित खो-खो खिलाडिय़ों को साथ अश्लील हरकत करने वाले को-खो संघ के पदाधिकारी को पॉक्सों कोर्ट द्वारा कारावास की सजा से दंडि़त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने खो-खो संघ के दो पदाधिकारियों व कोच के खिलाफ महिला खिलाडिय़ों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले के एक आरोपी को 2 वर्ष के कारावस से दंडि़त किए जाने का फैसला विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी ने दिया है। आरोपियों में से कोच की प्रकरण के विचारण के दौरान मौत हो गई थी। वहीं एक पदाधिकारी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो पाया। प्रकरण पर अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक पुष्पारानी पाढ़ी ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना बीएसपी के खो-खो खेल कैंप की है। 27 जनवरी 2014 को खो-खो 18 वर्षीया खो-खो खिलाड़ी ने इसका खुलासा किया था। महिला खिलाड़ी की पुलिस में की गई इस शिकायत के बाद लगभग आधा दर्जन से अधिक महिला खिलाडिय़ों ने भी कोच सहित संघ के दो पदाधिकारियों द्वारा उनके साथ कई बार अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी दी थी। शिकायतकर्ताओं में नाबालिग खिलाडी भी शामिल थी। मामले में पुलिस ने खो-खो खेल संघ के तत्कालीन महासचिव एस. रामू, कोषाध्यक्ष मुरली रेड्डी तथा कोच जगबंधु जेना के खिलाफ अश्लील छेडख़ानी व पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। पीडि़त खिलाड़ी ने पुलिस को बताया कि वह और उसके साथी खिलाड़ी खो-खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बीएसपी के केंपस में प्रशिक्षण के लिए आई हुई थी। 27 जनवरी 2014 की रात वह खेल केंपस के किचन में थी, इसी दौरान खो-खो संघ का महासचिव एस. रामू उसके पास आया और उसके साथ अश्लील शारीरिक छेडख़ानी करने लगा। किसी प्रकार वह मौके से भाग गई। दूसरे दिन 28 जनवरी को मैदान पर भी अश्लील हरकत की गई। वहीं अन्य खिलाडिय़ों ने खेल संघ के कोषाध्यक्ष जगबंधु जेना व कोच मुरली रेड्डी पर भी उनके साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत की। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने खो-खो खेल संघ के तत्कालीन महासचिव एस. रामू को महिला व नाबालिग खिलाडय़ों के साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने का दोषी पाया। मामले में दफा 354 (ख) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 2-2 वर्ष के करावास व 2000-2000 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त करने का फैसला सुनाया है। इस मामले के अन्य आरोपी जगबंधु जेना की न्यायालय में विचारण के दौरान मौत हो चुकी थी। वहीं आरोपी कोच मुरली रेड्डी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।

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