छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर की आधी जमीन पर जताया अपना हक, प्रशासन ने कहा अफवाह

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने दुर्ग की आधे से अधिक जमीन पर अपना दावा पेश किया है। इसके लिए वक्फ बोर्ड ने बकायदा रायपुर में आवेदन लगाया है। इस आवेदन के बाद दुर्ग तहसीलदार कार्यालय द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही शहर की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे षड्यंत्र करार देते हुए अपने हक के लिए हर स्तर की लडाई लड़ने की बात कही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना में इसे अफवाह बताया है। प्रशासन का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जमीन हस्तांतरण के लिए आवेदन दिया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर ने एक आवेदन किया था। उसमें कहा गया कि 1993 में संशोधन न के बाद एक अधिनियम लाया गया। उसमें दावा किया गया कि दुर्ग शहर की आधे से अधिक जमीन उनकी है। उसमें बोला गया है कि जहां-जहां उनकी मस्जिद या मकबरा बना है उसके आसपास की जमीन वक्फ बोर्ड की रहती है। इसके बाद तहसीलदार दुर्ग ने 21 अक्टूबर 20211 को उद्घोषणा जारी की और 15 नवंबर 2022 तक दावा आपत्ति मांगी गई थी। यहां 6 हजार से अधिक लोग अपनी आपत्ति दर्ज करने आए हैं। उनका कहना है कि उनके पास उनकी जमीन का पट्टा, ऋण पुस्तिका, खसरा सारा रिकॉर्ड है। वह कई सौ सालों से यहां रहते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी जमीन कैसे वक्फ बोर्ड को दे सकती है।

जानकार बताते हैं कि दुर्ग शहर में आधे से अधिक जमीन यहां के रहवासी जितेंद्र दास गुप्ता पिता धरमपाल गुप्ता की थी। उन्होंने लोगों को अपनी जमीन पट्टे और रजिस्ट्री में दिया। उन्हीं के जमीन पर कई मंदिर व अन्य निर्माण भी हुए हैं। यहां लोग तीन से चार सौ साल से रहवासी नजूल के पट्टे में रहते हैं। वक्फ बोर्ड के इस दावे के पश्चात आपत्ति का दौर प्रारंभ हो गया है।

वहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि गया सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित की गई है। इसमें आधे दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड का दावा कहते हुए वायरल खबर प्रसारित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है। उक्त खसरे को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम पर नामांतरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा आवेदन किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वर्तमान में कोई भूमि अंतरण की कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त आवेदन पर नियमानुसार परीक्षण के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें।