नौकर ने डाला मालिक की बेटी की अस्मत पर डाका, अदालत ने किया कुल 23 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिस घर में नौकरी कर अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, उसी घर के मालिक की नाबालिग बेटी के साथ गंदी हरकत किए जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण के विचारण पश्चात स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नौकर को कुल 23 वर्ष के कारावास व 50 हजार 100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला अंडा थाना क्षेत्र का है। आरोपी सोमेश्वर उर्फ सोनू महार (32 वर्ष) पीड़ित नाबालिग के पिता का नौकर था और खेतीबाड़ी के कामकाज में हाथ बंटाता था। कभी-कभी मालिक के घर में भी रूक जाता था। घटना दिनांक 12 अगस्त 2021 की दोपहर वह मालिक के साथ खेत काम से लौटा था। जिसके बाद पीड़ित के माता-पिता काम से घर के बाहर चले गए थे। घर में 15 वर्षीय पीड़ित किशोरी अपनी बड़ी बहन (17 वर्ष) के साथ घर पर थी। दोनों बहन और नौकर घर में टीवी देख रहे थे। इसी दौरान आरोपी किशोरी को किस करने लगा। जिसके बाद किशोरी बाथरूम गई तो आरोपी भी बाथरूम में जबरदस्ती घुस गया और किशोरी के मना करने के बावजूद उसके साथ गंदी हरकत को अंजाम दिया।

नौकर की इस हरकत को बड़ी बहन ने देख लिया और मां के वापस लौटने पर इसकी जानकारी दी। छोटी बेटी से पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि नौकर ने जबरदस्ती बाथरूम में घुसकर उसके साथ शारीरिक छेड़खानी करने के साथ जबरिया शारीरिक संबंध बनाए। पति के वापस लौटने पर घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई।

शिकायत और पीड़ित की मेडिकल जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त सोमेश्वर उर्फ सोनू महार (32 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण का मामले में गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक जेल में निरूद्ध है।