दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों के फरार डाॅयरेक्टरों /पदाधिकारियों की गिरफ्तारी तथा चल/अचल सम्पत्ति की नीलमी कर निवेशकों को राशि वापस दिलाये जाने हेतु दिये निर्देशों के परिपालन में एसपी डाॅ अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में एएसपी सिटी संजय धुव, एएसपी रूरल अनंत साहू के पर्यवेक्षण में लगातार की जा रही है। जिले में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में कंपनियों के डाॅयरेक्टरों/पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर सम्पत्ति चिहिन्त की जाकर कुर्की/नीलामी कराएं जाने की कार्रवाई जारी है।
इसी क्रम में ग्राम खम्हरिया (उतई) निवासी मेघनाथ देशलहरे (36 साल) की 16 मार्च 2017 को दर्ज कराई गई शिकायत पर चिटफंड कंपनी सनसाईन हाईटेक इन्फा्रकन लिमि. कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। चिटफंड कंपनी द्वारा जमा राशि 05 वर्ष में दुगुना देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना उतई में धारा 420, 34 भादवि एवं छ.ग. के निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना क्रम में सनसाईन हाईटेक इन्फा्रकन लिमि. कंपनी के 04 डाॅयरेक्टर एवं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कराया गया।

प्रकरण में जांच के दौरान सनसाईन हाईटेक इन्फा्रकन लिमि. कंपनी के गिरफ्तार डाॅयरक्टर रमेशचंद्र नायक (37 साल) सा. 81 ग्राम चायना सेमलखेड़ी राणापुर झाबुआ (म.प्र.), के स्वामित्व की जिला बालोद अंतर्गत ग्राम बालोदगहन, तहसील गुरूर प.ह.न. 29 ख.न. 391/1 रकबा 0.62 हे. को चिहिन्त कर एसपी कार्यालय द्वारा 11 फरवरी 2022 को कुर्की हेतु अंतरिम आदेश जारी करने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-बालोद की ओर प्रेषित किया गया।
सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-बालोद द्वारा एसपी कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जांच/सुनवाई उपंरात 9 फरवरी 2022 को सनसाईन हाईटेक इन्फा्रकन लिमि. कंपनी के गिरफ्तार डाॅयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्तियों को कुर्की किये जाने अंतरिम आदेश जारी किया गया और अंतिम आदेश के लिये विशेष न्यायालय, जिला-बालोद की ओर प्रेषित किया गया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-बालोद द्वारा सनसाईन हाईटेक इन्फा्रकन लिमि. कंपनी के डाॅयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश पर दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया।
विशेष न्यायालय, बालोद जिला-बालोद द्वारा कुर्की हेतु अंतिम आदेश पारित किये जाने के पश्चात् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-बालोद द्वारा तहसीलदार गुरूर के माध्यम से उक्त संपत्ति की नीलामी की नीलामी 1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख रूपये) में की गई है। जिला कलेक्टर बालोद से नीलामी राशि प्राप्त होते ही कंपनी में निवेश किये गये निवेशकों को राशि वितरण की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कंपनी की जिला धमतरी स्थित संपत्ति की कुर्की की भी कार्यवाही जिला कलेक्टर धमतरी द्वारा की जा रही है, जिसे भी शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सत्त प्रयास किया जा रहा है।
जिले में अब तक चिटफंड की 03 कंपनी की नीलामी/राजीनामा से 2,92,78,102/- रूपये प्राप्त हो चुके है, जिसमें से 33,84,000/- रूपये 21 निवेशकों को वापस किया जा चुका है, शुष्क इंडिया कंपनी की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 2,56,97,102/- रूपये निवेशको के सत्यापन उपरांत वापस करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।
