रात में नाबालिग को सूने स्थान पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 4 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। आरोपी के खिलाफ यह फैसला विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार तथा अति. विशेष लोक अभियोजक पुष्पारानी पाढ़ी ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग के साथ बुरी नीयत से यह हरकत करने का मामला उतई थाना क्षेत्र का है। घटना 20 मार्च 2014 की रात लगभग 8.45 बजे की है। पीडि़त नाबालिग अपने पडौसी के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसे आरोपी खिलावन प्रसाद बंजारे (25 वर्ष) मिला और उसकी बहन बुला रही है का झांसा देकर खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर ले जाने लगा। जिसके बाद सूनसान इलाके में उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी की बद्नीयति को भांपकर नाबालिग वहां से भाग निकली और घर में आकर परिजनों को खिलावन द्वारा की गई हरकत की जानकारी दी। जिसकी शिकायत उतई थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को नाबालिग के साथ अश्लीलता करने का दोषी पाया। मामले में आरोपी को पाक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास व 500 रु. के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।