दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने व शारीरिक संबंध बनाए जाने के मामले में पॉस्को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। फैसले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए कुल 26 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में बुधवार को सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
लगभग दो साल पुराना यह मामला उतई थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी साढ़े 15 वर्ष की किशोरी 25 जून 2020 को घर में बिना बताए कही चली गई थी। किशोरी के पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में की थी। शिकायत के आधार पर की गई पड़ताल में किशोरी को पुलिस ने ग्राम पुरई के शिवपारा निवासी रवि कुमार साहू (23 वर्ष) के कब्जें से 26 जून 2020 को बरामद किया गया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी युवक बहला-फुसलाकर कर उसे अपने साथ ले गया था और इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाएं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर अपहृत करने तथा शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया। अभियुक्त रवि कुमार साहू को अदालत ने दफा 363, 366 के तहत 3-3 वर्ष के कारावास व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त फैसला आने तक जेल में ही निरुद्ध है।