दुर्ग (छत्तीसगढ़) आनंद राजपूत। जिले में 17 मई तक जारी लॉकडाउन-5 में प्रशासन द्वारा कुछ रियायतें दी गई है। इस अवधि में गली मोहल्लों की राशन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकानों को खोल कर संचालित किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर जिला, निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों को समझाइश दिए जाने के साथ ही जुर्माना लगाया गया। इस दौरान टीम ने इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार क्षेत्र में भ्रमण कर एक ही स्थान पर खड़े होकर सब्जी, फल अन्य सामान बेचने वालों को भी खदेड़ा।
प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार, चांवल लाईन क्षेत्र में चार दुकानदारों द्वारा दुकान खोलकर व्यवसाय किया जा रहा है। जहाॅ दुकानों में ग्राहकों की भीड़ भी जुट रही है। टीम मौके पर पहुंची और लाॅकडाउन का उल्लंघन करते पाये जाने पर चारों दुकानदारों के पर जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम विनय पोयाम, तहसीलदार पार्वती पटेल, अतिरिक्त तहसीलदार जितेश साहू, सीएसपी विवेक शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता मौजूद थे।
इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई
लॉकडाउन का पालन कराने मौके पर पहुंची टीम ने इंदिरा मार्केट, फूल बाजार, मान होटल, हटरी बाजार, चांवल लाईन क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान चेतावनी के बाद भी इंदिरा मार्केट स्थित मटन मुर्गा काम्पलेक्स में अजीत मुर्गा दुकान के संचालक द्वारा दुकान खोल कर व्यवसाय किया जा रहा था। वहीं हटरी बाजार में पंकज पाटनी द्वारा सामान बेचा जा रहा था। जिन पर 2-2 हजार रुपये जुर्माना लगाकर दुकानें बंद करायी गयी । हटरी बाजार में लक्ष्मी ट्रेडर्स और रमेश जैन द्वारा भी दुकान खोल कर सामान बेचा जा रहा था जिन पर 500-500 रु. का जुर्माना लगाया गया। दुकानदारों और नागरिकों को समझाईश दिया गया कि बाजार क्षेत्र में कोई भी किराना और राशन का दुकान नहीं खोला जाना है। वार्ड और मोहल्ला क्षेत्र में दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है।