रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जारी लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया रहा है। जिला स्तर पर लॉकडाउन के दौरान किन गतिविधियों को छूट दी जाएगी व किन पर प्रतिबंध रहेगा, इस संबंध में गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिले रायपुर व दुर्ग के लिए प्रथक से गाइडलाइन तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा।
राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, राज्य की सीमा को अच्छे से निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी जिलेवार गाइडलाइन का जारी होना बाकी है। व
रायपुर और दुर्ग के अलावा अन्य जिलों के लिए गाइड लाइन
- कृषि क्षेत्र बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
- किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
- शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
- बैंकों और डाकघरों को 50 प्रश जनशक्ति के साथ खोलने के लिए केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
- डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
- इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
- एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
- पेट्रोल पंप सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
- गैस एजेंसियां खोलना।
- पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
- आटा मिल्स (आटा चाकी)।
- रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50 प्रश कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
- अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
- फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए।
- सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।
उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। शाम 5.00 बजे के बाद अनुमति देने के लिए नहीं (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर)
माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)। रायपुर और दुर्ग जिलों को मिलेगी अतरिक्त छूट
- उपरोक्त सभी छूट के साथ रायपुर व दुर्ग जिलों में इन गतिविधियों को दी जाएगी छूट :-
- स्टेशनरी की दुकानें।
- वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें।
- होटल और रेस्तरां-होम डिलीवरी।
- निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ।
- पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ।
- कपड़े धोने की सेवाएं।
- सभी 28 जिलों में इन पर रहेगा प्रतिबंध
- बाजार
- होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)
- मैरिज हॉल
- मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट
- सभी धार्मिक स्थल
- कोचिंग क्लासेस
- स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)
- पान और सिगरेट की तलब
- शराब की दुकानें
- टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुढातालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)
- मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नाई की दुकानें
- पार्क
- मंडी सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद)
- जिम।
- सभी सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम
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