बेमेतरा (छत्तीसगढ़) अजीत राजपूत। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र मे 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लाॅकडाउन को प्रभावशील किया गया है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष संस्थाओं, प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने कल एक आदेश जारी कर जिले के अनेक स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कालाबाजारी तथा अधिक कीमतें वसूली तथा आम जनता को दैनिक उपयोग मे आने वाले आवश्यक खाद्य पदार्थ, वस्तुओं, मास्क एवं सेनेटाईजर तथा अन्य चिकित्सकीय सामानों की पर्याप्त मात्रा मे उचित दर पर उपलब्ध रहे, इसलिए बेमेतरा जिले मे पदस्थ राजेश जायसवाल मो.नं. 94062-19899 खाद्य अधिकारी को जांच दल का समन्वयक नियुक्त किया है। इसके साथ ही जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा औषधि निरीक्षकों को उनके कार्य स्थल मे स्थित समस्त मेडिकल स्टोर्स, खाद्य पदार्थ की दुकानों की जांच कर प्रत्येक 03 दिवस मे अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रतिवेदन सुसंगत अधिनियमों के तहत प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
विकासखण्ड बेमेतरा के लिए जितेन्द्र नेले खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ज्योति साहू एवं उत्तम भारती खाद्य निरीक्षक, आरती नागदेव औषधि निरीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा को जांच कार्य सौंपा गया है। विकासखण्ड नवागढ़ के लिए जितेन्द्र नेले खाद्य सुरक्षा अधिकारी, धर्मवीर एवं वशिष्ठ प्रताप खाद्य निरीक्षक, आरती नागदेव औषधि निरीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी नवागढ़ को जांच कार्य सौंपा गया है। विकासखण्ड साजा के लिए धर्मवीर एवं दलेश्वर साहू खाद्य निरीक्षक, भास्कर सिंह राठौर औषधि निरीक्षक, राजू कुर्रे खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी साजा को जांच कार्य सौंपा गया है। विकासखण्ड बेरला के लिए गितेश मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी, राजू कुर्रे एवं रोशन वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भास्कर सिंह राठौर औषधि निरीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बेरला को जांच कार्य सौंपा गया है। सभी आबंटित दल अनुविभाग क्षेत्र मे लगातार भ्रमण कर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं दवाई आदि के कालाबाजारी/मिलावट के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

