नाबालिग से जबरदस्ती करने वाले आरोपी युवक को मिली 10 वर्ष कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने और उसके अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल किए जाने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। आरोपी को कुल 12 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी हिमांशु बंजारे (24 वर्ष) पीडि़त किशोरी के पडौस में निवास करता था। जिससे प्राय: उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। घटना की शिकायत पुलिस में 23 जून 2014 को गई थी। शिकायत से एक वर्ष पूर्व हुई हरकत का हवाला देते हुए पीडि़ता (14 वर्ष) ने बताया कि आरोपी के मां ने उसे अपने घर बुलाया था। जहां आरोपी के साथ उसकी मां व बहन मौजूद थे। मां अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर निकल गई। हिमांशु उसका मुंह दबाकर अलग कमरे में ले गया और उसके साथ अनाचार किया। इस दौरान पीडि़ता के आरोपी ने अश्लील फोटो भी खींच लिए थे। इस घटना के बाद आरोपी पीडि़ता को धमका प्राय: छेडखानी करने लगा था। साथ ही अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता था। इसी बीच आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वायरल भी कर दिए। जिससे परेशान होकर पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी और पुलिस मामला पुलिस के सामने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 506, आईटी एक्ट 67 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त हिमांशु बंजारे को नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने का दोषी पाया गया। मामले में अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कारावास व 500 रु. के अर्थदंड तथा दफा 506 (2) के 2 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगीं।

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