सावधान! आपकी जमीन किसी और के नाम न हो जाए – पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग से ऐसे बचें

दुर्ग, 03 मई 2025/ जिला प्रशासन को हाल ही में ऐसे कई मामले मिले हैं, जिनमें पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) का दुरुपयोग कर लोगों की संपत्तियों का अवैध रूप से हस्तांतरण किया गया है। इस संदर्भ में जिला पंजीयक दुर्ग श्रीमती प्रियंका श्रीरंगे ने नागरिकों को जागरूक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां साझा की हैं, ताकि वे धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान से बच सकें।

क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी और इसका सही उपयोग

पावर ऑफ अटॉर्नी एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आपकी ओर से संपत्ति या किसी अन्य विषय में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। यह सुविधा विदेश में रहने वाले, अस्वस्थ, वृद्ध या अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन यदि यह अधिकार गलत व्यक्ति को दे दिया जाए, तो इसका गंभीर दुरुपयोग हो सकता है।

किसे दें और किसे नहीं

जिला पंजीयक ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार केवल विश्वसनीय व्यक्ति जैसे करीबी परिजन या पुराने मित्र को ही सीमित उद्देश्य के लिए दिया जाना चाहिए – जैसे केवल किरायानामा निष्पादित करना या ऋण लेना
अज्ञात, संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले, अवैध प्लॉटिंग या आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को यह अधिकार देना बेहद खतरनाक हो सकता है।

दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से दर्ज करें सीमाएं

पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते समय यह जरूर स्पष्ट करें कि कौन-कौन से अधिकार दिए जा रहे हैं और कौन से नहीं। यह भी उल्लेख करें कि संबंधित व्यक्ति क्या नहीं कर सकता – जैसे संपत्ति बेचना, गिरवी रखना आदि।

खरीदारों के लिए चेतावनी

यदि आप किसी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से संपत्ति खरीद रहे हैं, तो मूल मालिक से प्रत्यक्ष मुलाकात करें और मूल दस्तावेजों की जांच करें।
संपत्ति के भुगतान मूल मालिक को ही करें, न कि अटॉर्नी धारक को। यदि अटॉर्नी धारक राशि को मालिक तक नहीं पहुंचाता, तो आपकी खरीदी कानूनी रूप से निरस्त हो सकती है।

पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता सीमित होती है

ध्यान दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी रद्द की जा सकती है। पावर देने वाले की मृत्यु या दिवालियापन की स्थिति में यह स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे मामलों में खरीदार कानूनी फंसा सकते हैं।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति से जुड़े किसी भी लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें, कानूनी सलाह लें और पावर ऑफ अटॉर्नी केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही और विश्वसनीय व्यक्ति को दें।

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