डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नये नियम, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर.

नई दिल्ली: देश में डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हमेशा नई-नई चीजें लेकर आता है. हाल ही में इन भुगतानों को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने दिशानिर्देश जारी किए थे. ये दिशानिर्देश कल यानी एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे.


नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्ड उपयोगकर्ता अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन के साथ-साथ संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए प्राथमिकताएं दर्ज कर सकेंगे। इसलिए, बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल एटीएम और बिक्री बिंदु टर्मिनलों पर घरेलू लेनदेन के लिए सक्षम होंगे। बैंक मौजूदा कार्ड को निष्क्रिय कर सकते हैं और जोखिम की धारणा के आधार पर उन्हें फिर से जारी कर सकते हैं।


RBI ने सभी बैंकों और अन्य कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन भुगतान सेवाओं को निष्क्रिय करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन या संपर्क रहित लेनदेन के लिए कभी नहीं किया गया है। यदि कार्डधारक भारत के बाहर क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें बैंक से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने के लिए कहना होगा। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नई सुविधा से कार्ड क्लोनिंग से धोखाधड़ी कम होगी।

You cannot copy content of this page