दुर्ग, 10 मई 2025:
इंदिरा मार्केट, दुर्ग में शासकीय भूमि पर कपड़ा व जूता-चप्पल व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले में अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। 58 व्यापारियों ने बिना पुनर्वास अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बिलासपुर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 7 मई 2025 को अहम निर्देश जारी किया है।
⚖️ हाईकोर्ट ने दी कानून सम्मत समाधान की सलाह
बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया है कि वे अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करें, और संबंधित विभाग को कानूनी प्रक्रिया के तहत यथोचित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

🏬 अतीत में भी हटाया गया था अतिक्रमण
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भी तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में इन दुकानदारों को इंदिरा मार्केट से हटाया गया था। उन्हें शीतला सुपर मार्केट के पास स्थान आबंटित किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने वहाँ जाने से मना कर दिया और कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर कब्जा कर लिया।
🚧 प्रशासन ने चलाया सख्त अतिक्रमण विरोधी अभियान
2 से 4 मई 2025 तक महापौर अलका बघामार और जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। आवागमन बाधित होने और जनता की शिकायतों के चलते यह कार्रवाई की गई थी।
👁️ नगर निगम ने बनाई निगरानी समिति
नगर निगम दुर्ग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिर से अतिक्रमण न हो, एक निगरानी समिति गठित की है। समिति समय-समय पर महापौर और आयुक्त सुमित अग्रवाल को रिपोर्ट सौंपेगी।
🧑⚖️ विधिक पक्ष
हाईकोर्ट में नगर निगम की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज वानखेड़े ने पक्ष रखा। अब पूरा मामला प्रशासनिक पारदर्शिता बनाम पुनर्वास अधिकार के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
