अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को मारे गए नक्सली नेताओं नंबाला केशव राव और सज्जा वेंकटा नागेश्वर राव के परिजनों द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सरकारों से शवों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यदि चाहें तो छत्तीसगढ़ पुलिस के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और शवों की सुपुर्दगी की मांग कर सकते हैं।

पोस्टमार्टम शनिवार तक पूरा होने की जानकारी
कोर्ट द्वारा की गई विशेष पूछताछ के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने अदालत को सूचित किया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम शनिवार तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
इस बीच हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में किसी भी प्रकार की सीधी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शवों की सुपुर्दगी का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों की जांच पर निर्भर है।
मामले की पृष्ठभूमि
दोनों नक्सली नेता हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। इसके बाद उनके परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर शव सौंपने की मांग की थी।
