दुर्ग। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने गृह सचिव भारत सरकार और राज्य शासन के योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देशों के तहत दुर्ग जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण में देरी के मामलों के लिए कार्यपालन मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकार क्षेत्र में प्राधिकृत किया है।
एक वर्ष से अधिक विलंब पर आदेश जारी करने का अधिकार
जन्म या मृत्यु की घटना के एक वर्ष से अधिक समय बीतने पर सूचना देने की स्थिति में विलंबित पंजीयन आदेश जारी करने का अधिकार अब संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन मजिस्ट्रेट के पास होगा। इससे विलंबित मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता मिलेगी।
अपील सुनवाई का प्रावधान
यदि किसी व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करनी हो, तो उसकी सुनवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इससे अपीलकर्ताओं को उचित और निष्पक्ष निर्णय का अवसर मिलेगा।
उद्देश्य
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाना है, ताकि सभी नागरिकों को उनके पंजीकरण संबंधी अधिकार आसानी से मिल सकें।